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भर्ती में भी आरक्षण का पेच

अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा आयोजित टेक्सटाइल इंस्पेक्टर की चयन प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में आ गई है। चयन प्रक्रिया क्षैतिज आरक्षण गलत तरीके से लागू करने का आरोप है। इसे लेकर मीनू शुक्ला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग और अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक टेक्सटाइल इंस्पेक्टर के 26 पदों पर भर्ती के लिए 21 जनवरी 2015 को विज्ञापन निकाला गया था। चयन प्रक्रिया पूरी होने पर पता चला कि क्षैतिज आरक्षण वर्ग में मिलने वाला महिलाओं का आरक्षण गलत तरीके से लागू किया गया है। नियमानुसार 26 पदों में से पांच पद महिलाओं के आरक्षित होने चाहिए मगर मात्र तीन महिलाओं का ही चयन किया गया है। कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया था।

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