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नियुक्ति मामले में हमें गुमराह किया गया , सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकारा

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में उसे गुमराह किया
गया। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह अपने हिसाब से इसका निपटारा करेगी। उसने सेवानिवृत्त जज वीरेंद्र सिंह को लोकायुक्त नियुक्त करने के अपने फैसले को वापस लेने या बनाए रखने पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

लोकायुक्त पद के लिए जस्टिस वीरेंद्र सिंह के नाम पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऐतराज जताया था।
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत की पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील टीआर अंध्यार्जुन से पूछा कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को किस बात पर वीरेंद्र सिंह के नाम पर आपत्ति थी। आखिर उनकी सत्यनिष्ठा पर शक करने के क्या आधार हैं? इस पर वरिष्ठ वकील अंध्यार्जुन ने पीठ से सवाल किया कि अगर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के एतराज के बारे में उन्हें जानकारी दी जाती तो वे क्या करते? पीठ का जवाब था कि तब हम उन्हें लोकायुक्त नहीं नियुक्त करते। पीठ ने कहा कि यह दुखद है कि अदालती आदेशों के बावजूद 20 महीने तक राज्य में लोकायुक्त नियुक्त नहीं हो सका।
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