कृषि सहायकों को एक माह में नियुक्ति पत्र देने का आदेश
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने कृषि प्राविधिक सहायक (ग्रुप सी) के चयनित अभ्यर्थियों को एक माह में नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया है। आयोग द्वारा 6659 कृषि सहायकों की अंतिम परीक्षा का परिणाम 21 मई को घोषित किया गया था, मगर इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए।
इसे लेकर प्रवेश कुमार और अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याची के वकील विनय कुमार श्रीवास्तव के अनुसार प्रदेश सरकार बिना किसी उचित कारण के नियुक्ति पत्र नहीं दे रही थी। सरकार का कहना था कि नियुक्ति पत्र देने पर अदालत की रोक है, मगर यह तथ्य साबित नहीं किया जा सका। अधिवक्ता के अनुसार न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने याचिका पर सुनवाई के बाद एक माह में नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया है।
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने कृषि प्राविधिक सहायक (ग्रुप सी) के चयनित अभ्यर्थियों को एक माह में नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया है। आयोग द्वारा 6659 कृषि सहायकों की अंतिम परीक्षा का परिणाम 21 मई को घोषित किया गया था, मगर इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए।
इसे लेकर प्रवेश कुमार और अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याची के वकील विनय कुमार श्रीवास्तव के अनुसार प्रदेश सरकार बिना किसी उचित कारण के नियुक्ति पत्र नहीं दे रही थी। सरकार का कहना था कि नियुक्ति पत्र देने पर अदालत की रोक है, मगर यह तथ्य साबित नहीं किया जा सका। अधिवक्ता के अनुसार न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने याचिका पर सुनवाई के बाद एक माह में नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया है।
