लखनऊ विशेष संवाददाता,जनसूचना आयोग ने नोटिस के बावजूद सूचनाएं न मुहैया कराने वाले दस जन सूचना अधिकारियों पर अर्थदंड लगाया है।इन जन सूचना अधिकारियों को आयोग ने जन सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत नोटिस दी थी कि 30 दिन के अंदर मांगी गई सूचनाएं जरूर मुहैया करा दी जाएं लेकिन उन्होंने सूचनाएं नहीं दीं।
आयोग के आदेश की अवहेलना करने पर और आयोग में उपस्थित न होने पर उन्हें दोषी मानते हुए अर्थ दंड लगाया गया है।
आयोग के आदेशों के मुताबिक, जन सूचना अधिकारी नगर मजिस्ट्रेट सहारनपुर पर 10 हजार, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी सहारनपुर पर 25 हजार, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम शामली पर 10 हजार, उप नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर पर 25 हजार,
विकास प्राधिकरण सहारनपुर पर 25 हजार, जिला अभिलेखागार शामली पर 25 हजार, खनन अधिकारी सहारनपुर पर 10 हजार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद शामली पर रुपये 25 हजार, अधिशासी अभियंता पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड शामली पर 25 हजार और खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड ननौता सहारनपुर पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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आयोग के आदेश की अवहेलना करने पर और आयोग में उपस्थित न होने पर उन्हें दोषी मानते हुए अर्थ दंड लगाया गया है।
आयोग के आदेशों के मुताबिक, जन सूचना अधिकारी नगर मजिस्ट्रेट सहारनपुर पर 10 हजार, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी सहारनपुर पर 25 हजार, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम शामली पर 10 हजार, उप नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर पर 25 हजार,
विकास प्राधिकरण सहारनपुर पर 25 हजार, जिला अभिलेखागार शामली पर 25 हजार, खनन अधिकारी सहारनपुर पर 10 हजार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद शामली पर रुपये 25 हजार, अधिशासी अभियंता पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड शामली पर 25 हजार और खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड ननौता सहारनपुर पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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