पिछले तीन महीने से ज्यादा समय से वेतन से वंचित लगभग 1.36 लाख
शिक्षामित्रों को सरकार ने उनके बकाया वेतन का भुगतान करने का शासनादेश
मंगलवार को जारी कर दिया है। शासन ने शिक्षामित्रों को उनके बकाया वेतन व
अन्य अवशेष देयों का भुगतान तत्काल करने का आदेश दिया है।
12 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सहायक अध्यापक के पद पर तकरीबन 1.36 लाख शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराने के बाद राज्य सरकार ने उनके वेतन भुगतान को अघोषित तौर पर रोक दिया था। इस बीच समायोजन से वंचित बाकी शिक्षामित्रों का वेतन भुगतान हुआ। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग की पूर्व प्रमुख सचिव डिंपल वर्मा ने शिक्षामित्रों का वेतन भुगतान रोकने का आदेश 19 अक्टूबर को जारी किया था लेकिन उन्हें अगले ही दिन अपना आदेश वापस लेना पड़ा था। इसके बाद भी शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान अघोषित रोक लगी रही। सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाईकोर्ट की लगी रोक हटने के बाद यह आदेश जारी किया गया.
12 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सहायक अध्यापक के पद पर तकरीबन 1.36 लाख शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराने के बाद राज्य सरकार ने उनके वेतन भुगतान को अघोषित तौर पर रोक दिया था। इस बीच समायोजन से वंचित बाकी शिक्षामित्रों का वेतन भुगतान हुआ। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग की पूर्व प्रमुख सचिव डिंपल वर्मा ने शिक्षामित्रों का वेतन भुगतान रोकने का आदेश 19 अक्टूबर को जारी किया था लेकिन उन्हें अगले ही दिन अपना आदेश वापस लेना पड़ा था। इसके बाद भी शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान अघोषित रोक लगी रही। सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाईकोर्ट की लगी रोक हटने के बाद यह आदेश जारी किया गया.