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नई नियमावली से होगी बंदी रक्षकों की भर्ती

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : जेलों में व्यवस्था सुधारने में बंदी रक्षकों की कमी आड़े आ रही है। बंदी रक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शासन स्तर पर भर्ती की नई नियमावली बनायी जा रही है।
प्रमुख सचिव गृह व कारागार देबाशीष पंडा ने इस नियमावली को अविलंब पूर्ण करने और जेल मैनुअल संशोधन को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने का निर्देश दिया है। 1नये मैनुअल से जेल संचालन की व्यवहारिक कठिनाइयां दूर होंगी। मंगलवार को देबाशीष पंडा एनेक्सी के कमांड सेंटर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कारागारों की व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त एवं प्रभावी बनाये जाने के लिए योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। 1उन्होंने निर्माण कार्यो में तेजी लाने और उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने, डीएम-एसपी व डीआइजी जेल को इसकी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। शासन ने वित्तीय वर्ष में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को 116652.984 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करा दी है। इससे 145 कार्य पूरे किये जाने हैं। प्रमुख सचिव ने कासगंज के नवनिर्मित कारागार को शीघ्र क्रियाशील किये जाने के निर्देश दिए हैं। चित्रकूट के जिला कारागार के कार्यो में तेजी लाने के साथ ही पंडा ने अंबेडकरनगर, श्रवस्ती, संतकबीर नगर, इलाहाबाद के जिला कारागार और नवीन जिला कारागार बरेली एवं इटावा के निर्माण कार्य में अब हुई प्रगति की भी समीक्षा की। कारागारों में पाकशाला निर्माण, वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष निर्माण, विभिन्न श्रेणी के आवासीय निर्माण कार्य में हुई प्रगति पर चर्चा हुई।
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