विसं, इलाहाबाद :इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस व पीएसी में कांस्टेबिलों की
भर्ती में नई चयन सूची से बाहर हुए 1819 अभ्यर्थियों की याचिका पर पुलिस
भर्ती बोर्ड व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति
पीकेएस बघेल ने विजयनाथ की याचिका पर दिया है।
याचिका में कहा गया है कि 16 जुलाई 2015 को 40610 कांस्टेबिल पदों की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था। इसमें 6254 अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट में वाइटनर का प्रयोग किया था। उन्हें हाई कोर्ट के आदेश से मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। ऐसे अभ्यर्थी सर्वोच्च न्यायालय गए। सर्वोच्च न्यायालय ने उन अभ्यर्थियों को अपवाद स्वरूप एक बार चयनित करने का निर्देश दिया। इस आदेश से केवल वाइटनर का प्रयोग करने वालों की ही सूची बनाई गई और उन्हें चयन सूची में शामिल किया गया, जिससे 1819 अभ्यर्थी बाहर हो गए। 1विसं, इलाहाबाद :इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस व पीएसी में कांस्टेबिलों की भर्ती में नई चयन सूची से बाहर हुए 1819 अभ्यर्थियों की याचिका पर पुलिस भर्ती बोर्ड व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने विजयनाथ की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि 16 जुलाई 2015 को 40610 कांस्टेबिल पदों की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था। इसमें 6254 अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट में वाइटनर का प्रयोग किया था। उन्हें हाई कोर्ट के आदेश से मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। ऐसे अभ्यर्थी सर्वोच्च न्यायालय गए। सर्वोच्च न्यायालय ने उन अभ्यर्थियों को अपवाद स्वरूप एक बार चयनित करने का निर्देश दिया। इस आदेश से केवल वाइटनर का प्रयोग करने वालों की ही सूची बनाई गई और उन्हें चयन सूची में शामिल किया गया, जिससे 1819 अभ्यर्थी बाहर हो गए।
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पीकेएस बघेल ने विजयनाथ की याचिका पर दिया है।
याचिका में कहा गया है कि 16 जुलाई 2015 को 40610 कांस्टेबिल पदों की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था। इसमें 6254 अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट में वाइटनर का प्रयोग किया था। उन्हें हाई कोर्ट के आदेश से मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। ऐसे अभ्यर्थी सर्वोच्च न्यायालय गए। सर्वोच्च न्यायालय ने उन अभ्यर्थियों को अपवाद स्वरूप एक बार चयनित करने का निर्देश दिया। इस आदेश से केवल वाइटनर का प्रयोग करने वालों की ही सूची बनाई गई और उन्हें चयन सूची में शामिल किया गया, जिससे 1819 अभ्यर्थी बाहर हो गए। 1विसं, इलाहाबाद :इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस व पीएसी में कांस्टेबिलों की भर्ती में नई चयन सूची से बाहर हुए 1819 अभ्यर्थियों की याचिका पर पुलिस भर्ती बोर्ड व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने विजयनाथ की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि 16 जुलाई 2015 को 40610 कांस्टेबिल पदों की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था। इसमें 6254 अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट में वाइटनर का प्रयोग किया था। उन्हें हाई कोर्ट के आदेश से मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। ऐसे अभ्यर्थी सर्वोच्च न्यायालय गए। सर्वोच्च न्यायालय ने उन अभ्यर्थियों को अपवाद स्वरूप एक बार चयनित करने का निर्देश दिया। इस आदेश से केवल वाइटनर का प्रयोग करने वालों की ही सूची बनाई गई और उन्हें चयन सूची में शामिल किया गया, जिससे 1819 अभ्यर्थी बाहर हो गए।
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