जासं, इलाहाबाद : प्रदेश के एक लाख 92 हजार वित्तविहीन शिक्षकों को जल्द
ही मानदेय मिल जाएगा। शासन ने समस्त डीआइओएस को बजट जारी कर दिया है।
डीआइओएस ने वित्तविहीन स्कूलों के प्रधानाचार्यो से शिक्षक के शैक्षिक
कार्यकाल का ब्योरा शपथ पत्र पर जमा करने के निर्देश जारी किए हैं।
प्रदेश में अंशकालिक प्रधानाचार्य 7431, अंश कालिक प्रधानाध्यापक 8036, अंश कालिक प्रवक्ता 68387 व अंश कालिक सहायक शिक्षकों की संख्या 108269 है। शासन ने वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय देने के लिए लगभग दो अरब रुपये की धनराशि जारी की है। सभी डीआइओएस को निर्देश दिए हैं कि वित्त विहीन शिक्षकों को हर माह मानदेय देने के बजाय प्रत्येक छह माह पर मानदेय दिया जाए। गौरतलब है कि इंटर के लेक्चर को 1100, इंटर के प्रधानाचार्य को 1350, हाईस्कूल के शिक्षक को 990 और प्रधानाचार्य को 1100 रुपये प्रतिमाह माह देने की योजना शासन ने बनाई है।
जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार ने बताया कि जिले के वित्त विहीन स्कूलों के प्रबंधक व प्रधानाचार्यो को उनके यहां कार्यरत शिक्षकों का ब्योरा शपथ पत्र के साथ एक सप्ताह में जमा कराने के निर्देश दिए जा चुके है। शपथ पत्र में उन्हें संबंधित शिक्षक के ज्वाइनिंग तिथि का उल्लेख भी करना होगा। बताया कि पारदर्शिता के साथ शिक्षकों को उनका मानदेय मिल सके इसलिए शासन ने एक निर्धारित प्रपत्र जारी किया है। उसी प्रपत्र पर संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य या प्रबंधक को ब्योरा देना होगा। प्रपत्र देने में हीला हवाली करने वाले शिक्षक मानदेय से वंचित भी हो सकते हैं।
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प्रदेश में अंशकालिक प्रधानाचार्य 7431, अंश कालिक प्रधानाध्यापक 8036, अंश कालिक प्रवक्ता 68387 व अंश कालिक सहायक शिक्षकों की संख्या 108269 है। शासन ने वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय देने के लिए लगभग दो अरब रुपये की धनराशि जारी की है। सभी डीआइओएस को निर्देश दिए हैं कि वित्त विहीन शिक्षकों को हर माह मानदेय देने के बजाय प्रत्येक छह माह पर मानदेय दिया जाए। गौरतलब है कि इंटर के लेक्चर को 1100, इंटर के प्रधानाचार्य को 1350, हाईस्कूल के शिक्षक को 990 और प्रधानाचार्य को 1100 रुपये प्रतिमाह माह देने की योजना शासन ने बनाई है।
जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार ने बताया कि जिले के वित्त विहीन स्कूलों के प्रबंधक व प्रधानाचार्यो को उनके यहां कार्यरत शिक्षकों का ब्योरा शपथ पत्र के साथ एक सप्ताह में जमा कराने के निर्देश दिए जा चुके है। शपथ पत्र में उन्हें संबंधित शिक्षक के ज्वाइनिंग तिथि का उल्लेख भी करना होगा। बताया कि पारदर्शिता के साथ शिक्षकों को उनका मानदेय मिल सके इसलिए शासन ने एक निर्धारित प्रपत्र जारी किया है। उसी प्रपत्र पर संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य या प्रबंधक को ब्योरा देना होगा। प्रपत्र देने में हीला हवाली करने वाले शिक्षक मानदेय से वंचित भी हो सकते हैं।
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