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शिक्षामित्रों का समायोजन हाईकोर्ट ने रद्द इन आधारोें पर किया था..

प्रदेश के शिक्षामित्रों का समायोजन हाईकोर्ट ने रद्द इन आधारोें पर किया था.
नीचे दिए गए मुख्य कारन हैं जिससे इतना हुआ था.

  1. शिक्षा मित्रों की नियुक्ति नियमित न होकर संविदा आधारित है
  2. उनकी नियुक्ति में किसी चयन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया
  3. नियमानुसार पद सृजित करके विज्ञापन जारी नहीं हुआ और न ही आरक्षण नियमों का पालन हुआ
  4. प्रदेश सरकार को केंद्र और एनसीटीई की अनुमति के बिना टीईटी से छूट देने का अधिकार नहीं
  5. बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 की धारा 16 ए का संशोधन अवैधानिक
  6. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2014 में किया गया संशोधन अल्ट्रा वायरस और असंवैधानिक हैं।
  7. पूर्णपीठ ने शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा माध्यम से दिए गए दो वर्षीय प्रशिक्षण की वैधता तय करने का जिम्मा एनसीटी को सौंप दिया है।

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