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यह राज्य के अधिकार में है कि वह टीईटी अंकों को वेटेज (अधिमान्यता) दे या नहीं

शिक्षक भर्ती में टीइटी अंको का वेटेज अनिवार्य नहीं
इलाहाबाद टीईटी के अंकों को शिक्षक भर्ती में वेटेज देना अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने साफ किया है कि यह राज्य के अधिकार में है कि वह टीईटी अंकों को वेटेज (अधिमान्यता) दे या नहीं।गुड़गांव के नीरज तिवारी ने एनसीटीई से सूचना अधिकार के तहत 26 अगस्त 2015 को जानकारी मांगी

थी कि प्राइमरी, उच्च प्राथमिक और टीजीटी शिक्षकों की भर्ती में टीईटी अंकों को वेटेज देना अनिवार्य है या इस पर राज्य सरकार निर्णय ले सकती है। एनसीटीई के अंडर सेक्रेटरी डॉ. राकेश तोमर ने जवाब में स्पष्ट किया है कि टीईटी अंकों को वेटेज देना या न देना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। एनसीटीई के जवाब से एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों पर मंडरा रहा संकट दूर होता नजर आ रहा है। शिक्षक भर्ती के दावेदारों ने इस जवाब को हाईकोर्ट में भी लगाया है।
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