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शिक्षामित्र मामले की सुनवाई - कोर्ट update - 07 dec 2015

कोर्ट update
(1)-समय 02:12 p.m. पर कोर्ट बैठते ही शिक्षामित्र मामले की सुनवाई शुरू हुई जिसे कोर्ट ने बीएड वालों के विवाद के साथ सुनने को कहा।
(2)-सरकार और हमारी तरफ़ से निम्न एड्वोकेट कोर्ट रूम में मौजूद रहे सर्वश्री
(a)-एल.नागेश्वर राव
(b)-गौरव भाटिया
(c)- विजय बहादुर सिंह
(d)-राकेश द्विवेदी
(e)-प्रदीप कान्त जी
(f)-अमित सिब्बल
(g)- बीपी मिश्रा
(h)- दिनेश तिवारी
(i)-प्रशांत भूषण की आदि
(3)-सबसे पहले यूपी बेसिक के वकील ने बोलना शुरू किया और बेसिक की दशा बताई और हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे की मांग की इस पर विपक्षी
वकीलों ने विरोध किया ।
(4)-फ़िर शुरू हुई महापंचायत जिसे देखकर high court allahabad में श्री अरुण tandan के कोर्ट की याद आ गयी जहाँ लगभग 1 साल लग गये मामले की तह तक़ जाने में
फाइनल बहस की याद दिलाने पर कोर्ट ने सरकार से प्रगति रिपोर्ट मांगी तो सरकार ने कहा कि कोर्ट के आदेश के तहत अभी लिये गये लगभग 75000 आवेदनो में से 12096 प्रत्यावेदन वैध पाये गये है और उन सबको नियुक्त किया जा रहा है और तीन हजार रिक्ति अभी भी शेष है ।
न्यायमूर्ति थोडा भ्रमित हुए और उन्हे लगा कि सभी योग्य सत्तर/
साठ फीसदी वाले नियुक्त हो गये इसलिए उन्होने दो हजार सीट सभी याचियों को सौपना चाहा और ऐसा किया भी ।
आनन फानन में उपस्थित याचिकाकर्ताओ के एड्वोकेट द्वारा उपलब्द्ध कराने पर ये संख्या लगभग 1100 के करीब आयी जिसे 6 सप्ताह में join कराने को कोर्ट ने कहा |
(5)-बीएड के वकीलों ने कहा कि
हम टीईटी पास हैं और हमारी संख्या तीन लाख है तो
न्यायमूर्ति ने कहा कि विज्ञापन 72825 पदों का था इसलिए एक भी पद एक्स्ट्रा नहीं भरा जायेगा
(6)-कोर्ट ने सरकार से पूछा की यदि शिक्षामित्रो के मामले में आये high कोर्ट इलाहाबाद के निर्णय को लागू करने का क्या उसके पास कोई रोड मैप (कार्य योजना) है तो इस पर सरकारी वकील ने कहा नही अभी हमारे पास कोई कार्ययोजना नही है साथ ही सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि शिक्षामित्रों के हटने के बाद बेसिक शिक्षा ठप हो जाएगी इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर वर्तमान स्थिति में रोक लगायें,जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और allahabad high court के निर्णय की पूर्व की स्थिति को अगली डेट यानी 24/02/2016 तक़ सशर्त बहाल कर दिया की जो भी अंतिम निर्णय होगा वो सब पर लागू होगा|
(7)-बीटीसी के वकील ने कहा कि हम बीटीसी हैं इस पर न्यायमूर्ति ने कहा कि तुम लोग का अंक टीईटी में 70/60 फीसदी है ?
बीटीसी के वकीलों ने कहा कि
यह हम पर लागू नहीं है ।
न्यायमूर्ति बीटीसी का वजूद ही न समझ पाये और सरकार से सभी हितबद्ध/प्रतिवादियों के लिए एक पब्लिक नोटिस/विग्यापन निकालने को कह दिया।
(8)-एकैडेमिक/सरकार की ओर से राकेश द्विवेदी ने कहा कि मेरे याची
संशोधन 15 से हैं तो न्यायमूर्ति ने उन याचियों को भी जो कि क्राइटेरिया में आते है उन्हे नियुक्ति का आदेश कर दिया ।
साथ ही ये भी कहा कि ये सभी नियुक्तयां
पूर्णतया अन्य चयनितों की
तरह अंतिम निर्णय के आधीन रहेगी । सभी नियुक्ति को ऑनलाइन करने का भी आदेश किया ।
(9)-अगली डेट 24 फरवरी 2016 में लगा दी ।
सभी को
जय TET


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