माननीय
उच्चत्तम न्यायालय के 7 दिसंबर 2015 के आदेश को सन्दर्भ में रखते हुए
शिक्षा मित्र प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के समस्त वादियों के लिए
उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी विज्ञप्ति जिसके अनुसार समस्त वादी आकर
सरकार द्वारा दाखिल विशेष अनुज्ञा याचिका 32599/2016 उत्तरप्रदेश सरकार व
अन्य बनाम आनंद कुमार यादव व अन्य (प्रमुखतः) में अपना पक्ष रखने के लिए
आएं ।
जैसा कि हर मीटिंग में आदेश की व्याख्या की गई है हमारे द्वारा ठीक उसके अनुसार अब कोई फ्रेश प्लीडिंग नहीं होगी , हाँ जो माननीय उच्च न्यायालय के 12 सितम्बर 2015 के आदेश से पीड़ित है वो माननीय उच्चत्तम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल कर सकता है ।
ठीक
उसी को संज्ञान में रखते हुए प्रशिक्षण को चैलेंज करने वाली विशेष अनुज्ञा
याचिका हमने दाखिल की जिसके डेफेक्टस दूर करके कल दिल्ली पहुंचकर उसको
refile करा दिया है जिस पर सुनवाई संभवतः 20 के आस पास होगी।
इसके अलावा नयी परमादेश याचिका भी 25 के आस पास लगवाने की कोशिश है।
इसके अलावा नयी परमादेश याचिका भी 25 के आस पास लगवाने की कोशिश है।
कल जो एसएलपी लगी है वे बीटीसी पक्ष की तरफ से है जिसकी सुनवाई कोर्ट न. 6 में 6 न. पर होगी ।
धन्यवाद
आपका
हिमांशु राणा
हिमांशु राणा
नोट
:- शिक्षा मित्र प्रकरण पर अगर कोई पार्टी बनने के नाम पर या फ्रेश
प्लीडिंग के नाम पर उघाई करता है तो इस पोस्ट को और 7 दिसंबर के आदेश को
अवश्य पढ़कर कर ही आगे बढ़ें क्योंकि दिल्ली में कमीशन बाजी का धंधा जोरो पर
है जो एक बार पुनः यादें ताजा करता है । आज जितनी दुकानें खुली हैं मुझे
बताते हुए ख़ुशी हो रही है कि किसी का कोई रोड मैप नहीं है हाँ नेतागीरी का
रोड मैप झलक रहा है। बाकी आपके कमीशन बाज इस पोस्ट को शायद ही समझ पाएं ।
हिमांशु इस संकीर्ण सोच के व्यक्तित्व को खुद से अलग करता है और अपने समस्त
साथियों और खुद के हक़ की लड़ाई को अपनी टीम के दम पर लड़ने का मादा रखता है ,
संकीर्ण सोच के जो जिला प्रतिनिधि हैं वे कहीं कमीशन बाजी के चक्कर में
बेरोजगारों को फिर से न ठग लें उसके लिए आप मीटिंग में अवश्य पहुंचें , अब
तक हिमांशु जवाब दिया है अब इनकी बारी है।