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ग्राम प्रधानों से कन्वर्जन कॉस्ट की वसूली पर रोक: हाईकोर्ट ने मिड-डे मील योजना के तहत कन्वर्जन कास्ट की वसूली ग्राम प्रधानों से किए जाने पर सशर्त रोक लगा दी

 हाईकोर्ट ने मिड-डे मील योजना के तहत कन्वर्जन कास्ट की वसूली ग्राम प्रधानों से किए जाने पर सशर्त रोक लगा दी है। मामला जालौन जिले का है।
कोर्ट ने शर्त रखी है कि यदि प्रधान 25 प्रतिशत रकम जमाकर देते हैं तो आगे उनसे वसूली अभी न की जाए। मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों को तीन सप्ताह का समय दिया है। राम अवतार दीक्षित सहित 25 पूर्व ग्राम प्रधानों की याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और न्यायमूर्ति वीके मिश्र की पीठ ने यह आदेश दिया। जालौन जिले मिड-डे मील के वितरण में वर्ष 2005-2010 के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई। बच्चों के लिए भोजन के प्रबंध की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों की होती है। डीएम ने 359 ग्राम प्रधानों पर पांच करोड़ 96 लाख 37 हजार 501 रुपये की वसूली निकाली है।
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