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शिक्षामित्रो को TET से छूट का विश्लेषण

शिक्षामित्रो को टेट से छूट का जो फेसबुक पर बवाल हुआ है.. क्या किसी ने उस पत्र को पढ़ा भी या बस लकीर के फ़कीर बने हुए है हम सब । पत्र में कही कोई जिक्र नही है कि शिक्षामित्रो को ncte ने tet से छूट दी है । कोर्ट ने शिक्षामित्रो के समायोजन को अवैध करार दिया है।जिसका कारण भर्ती को नियम विरुद्ध बताया है
जैसे आरक्षण के नियमो का अनदेखा करना , बिना कोई वैध विज्ञापन भर्ती , सेवानियमावली 1981 को नजरअंदाज करना , किसी प्रक्रिया का ना होना । तो फिर शिक्षामित्रो के लिए कौन कौन से नियम बदल सकते है ।
ncte के उस पत्र को थोडा ध्यान से पढ़े उसमे क्या लिखा है ?? और किसके लिए लिखा है? और क्यों लिखा है ?? वह एक सामान्य नियम के तहत उम्र आदि की छूट दी गयी है और वह भी किसी भी संविदा कर्मी को। और शिक्षामित्रो को खुद ncte सविंदा कर्मी मानने से लिखित मना कर चुकी है ।

और और सविंदा कर्मी यदि नियमित भर्ती के सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त होते है तभी वह नियमित होने की शर्त पर विचारधीन हो सकते है ।
जल्द बाजी ना सोचे जैसी अफवाह है वैसा कुछ भी नही है।

**विश्लेषण:
1. शिक्षामित्रो को कोई टेट से छूट का फरमान जारी नही हुआ है।
2. शिक्षामित्रो वेतन पर पूर्णत: रोक है सचिव महोदया के पत्र को स्थगित तो किया है लेकिन वेतन जारी करने के कोई आदेश नही है ।
3. कोई भी ऐसा कदम सीधा हाई कोर्ट की अवमानना को प्रदर्शित करेगा।
4. नौकरी पर सबका अधिकार है पर नियमो के आधार पर । शिक्षामित्र भी हम में से ही है पर असवेधानिक नौकरी पाना कोई राजनीती है ।
5.कोई मुख्यमंत्री हो और या फिर देश का प्रधानमंत्री किसी की राजनीती न्यायपालिका से ऊपर नही हो सकती है ।
6. ऐसे तो सभी फैसले होते है जिनमे एक पक्ष को नियम विरुद्ध करार कर कोर्ट से हारना पड़ता है ।
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