लखनऊ : आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पौने दो लाख शिक्षा मित्रों को राहत दी है. कोर्ट ने उच्च न्यायालय के उस आदेश पर 23 नवंबर तक अंतरिम राहत जारी रखी है जिसमें शिक्षा मित्रों के समायोजन पर रोक लगा दी गयी है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पिछले वर्ष से इस मामले को सुन रहा है.
इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब किसी को अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी और केस में अंतिम बहस होगी. कोर्ट के आदेश पर गत वर्ष 1,37,000 शिक्षामित्रों को समायोजित कर उत्तरप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के पद पर लिया गया है. शिक्षामित्रों के लिए पेश वकील मीनेश दुबे की दलील है कि जो छात्र TET पास हैं, उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जा सकता.
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इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब किसी को अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी और केस में अंतिम बहस होगी. कोर्ट के आदेश पर गत वर्ष 1,37,000 शिक्षामित्रों को समायोजित कर उत्तरप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के पद पर लिया गया है. शिक्षामित्रों के लिए पेश वकील मीनेश दुबे की दलील है कि जो छात्र TET पास हैं, उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जा सकता.
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